March 15, 2026

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नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रकरण का हुआ निराकरण, 1 करोड़ 75 लाख रुपये में हुआ समझौता

नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रकरण का हुआ निराकरण, 1 करोड़ 75 लाख रुपये में हुआ समझौता

बिलासपुर। दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में माननीय सप्तम् अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण का सफलतापूर्वक राजीनामा किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से बड़ा समझौता संपन्न हुआ।
प्रानेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रकरण का हुआ निराकरण, 1 करोड़ 75 लाख रुपये में हुआ समझौताप्त जाननेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रकरण का हुआ निराकरण, 1 करोड़ 75 लाख रुपये में हुआ समझौताvकारी के अनुसार दावा प्रकरण क्रमांक 1848/2025 – पूनम कुमारी व अन्य बनाम चन्द्रमणि कुमार व अन्य में मृतक स्वर्गीय मिथलेश कुमार की सड़क मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिजनों द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आवेदिकागण द्वारा दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण हुए आर्थिक एवं पारिवारिक नुकसान को देखते हुए उचित मुआवजे की मांग की गई थी।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से इस प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता कराया गया, जिसमें बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा आवेदिकागण को ₹1,75,00,000 (एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई। इस समझौते के साथ ही लंबे समय से लंबित यह मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया।
इस प्रकरण में आवेदिकागण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश साहू ने प्रभावी पैरवी करते हुए पीड़ित परिवार का पक्ष रखा, वहीं बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री उमा राव द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की सहमति से नेशनल लोक अदालत में यह समझौता संपन्न हुआ।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो पाता है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होता है और पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिल पाता है। इस प्रकरण के निपटारे से आवेदिकागण को बड़ी राहत मिली है।