February 24, 2026

Aajkiaawaj

Informing Minds, Empowering Perspectives: Your Gateway to Global News.

मदिरा दुकानों के लिए 17 अप्रैल को शुष्क दिवस घोषित

       दुर्ग। राज्य शासन द्वारा 17 अप्रैल 2024 को “राम नवमी“ के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस“ घोषित किया गया है। “शुष्क दिवस“ के दौरान समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), एफ. एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ. एल 2, 3, 3 (क, ख, ग,), 4. 4(क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस. 1. सी.एस.1-ख, सी.एस.1-ग, एफ.एल. 10, 10 (क, ख.), भांग / भांगघोटा की फुटकर दुकाने बंद रहेगी। घोषित “शुष्क दिवस“ में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी। क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित “शुष्क दिवस“ में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी साथ ही उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।