रायपुर में HSRP नंबर प्लेट न लगाने वालों पर तगड़ी कार्रवाई , पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्यवाही 

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रायपुर। राजधानी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रायपुर पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 111 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया और निर्देश दिए गए कि वे तत्काल HSRP नंबर प्लेट लगवाएं। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना और वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना है। HSRP क्यों है जरूरी? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक मानकीकृत, सुरक्षा-सक्षम नंबर प्लेट है जिसमें क्रोमियम होलोग्राम, यूनिक लेजर कोड और स्नैप लॉक जैसी विशेषताएं होती हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। यह नंबर प्लेट भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों के लिए अनिवार्य की गई है और इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत दंडनीय अपराध है।

दंड का प्रावधान: दोपहिया/तीन पहिया वाहनों पर: ₹1000 का जुर्माना (धारा 39/192(1)(ए)) चार पहिया वाहनों पर: ₹2000 का जुर्माना (धारा 39/192(1)(बी)) मध्यम/भारी वाहनों पर: 3000 तक जुर्माना या छह माह तक कारावास या दोनों समय सीमा समाप्त, अब सख्ती छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों को HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक की अंतिम तिथि निर्धारित की थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। बावजूद इसके कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे थे, जिन पर अब सीधे कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस की अपील यातायात पुलिस रायपुर ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि HSRP नंबर प्लेट जल्द से जल्द लगवाएं, ताकि अनावश्यक जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि वाहन यातायात नियमों का पूर्ण पालन कर रहे हों।

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